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स्‍नेह राणा के कोच पर यौन उत्‍पीड़न का केस दर्ज

देहरादून में संचालित एकेडमी में एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़ का आरोप

Three new SG cricket balls sit on the grass, India vs Australia, Border-Gavaskar Trophy, 1st Test, Nagpur, 1st day, February 9, 2023

पिछले रविवार को नरेंद्र शाह ने सुसाइड का भी प्रयास किया था  •  Associated Press

चमोली ज़‍िला क्रिकेट संघ के सचिव और भारतीय महिला अंतरराष्ट्रीय स्नेह राणा के पहले कोच नरेंद्र शाह पर उनके गृह राज्य उत्तराखंड में एक नाबालिग के ख़‍िलाफ़ यौन उत्पीड़न और जाति आधारित भेदभाव का आरोप लगाया गया है।
शाह और उनकी पत्‍नी किरण साथ मिलकर देहरादून में लिटिल मास्‍टर क्रिकेट एकेडमी चलाते हैं, जहां भारत के लिए 48 अंतर्राष्‍ट्रीय मैच और हाल ही में डब्‍ल्‍यूपीएल में गुजरात जायंट्स की कप्‍तानी करने वाली स्‍नेह राणा भी कोचिंग करती हैं। आरोप 15 वर्षीय नाबालिग युवती ने लगाया है जिसने 2022 में ही एकेडमी में दाखिला लिया था और अंडर-15 टीम की सदस्‍य है।
ईएसपीएनक्रिकइंफ़ो के पास मौजूद 28 मार्च को देहरादून में दर्ज एफ़आईआर के मुताबिक, "शाह ने 13 मार्च को अभ्‍यास के बाद नाबालिग को कॉल किया जब वह अपने कमरे में चली गई थी। उन्‍होंने अश्‍लील कमेंट किए और पीड़‍िता ने सबूत के तौर पर रिकॉर्डिंग अपने पास रख ली।"
एफआईआर में आगे दावा किया गया, "शाह पीड़‍िता के शरीर पर हाथ रखते थे और उसे अपनी, माहिम वर्मा और धीरज भंडारी [उत्‍तराखंड क्रिकेट संघ के अन्‍य पदाधिकारी] की शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करते थे और ऐसा करने पर अनुचित पुरस्‍कार के लिए लुभाते थे।"
शिकायत में यह भी बताया गया है, "शाह ने एकेडमी में कई अन्‍य खिलाड़‍ियों के साथ भी ऐसा किया है और उन्‍हें डराते थे कि अगर वह ऐसा नहीं करेंगी तो वे आगे कभी क्रिकेट नहीं खेल पाएंगी।"
"वह उनके करियर को ख़त्म करने की धमकी देते थे और उन्हें बताते थे कि "निम्न जातियों के लोग उच्च जातियों के लोगों की तरह व्यवहार करने के लायक नहीं हैं और वह तब भी उन्‍हें खेलने देने से उन पर एक तरह से उपकार कर रहे हैं।"
रिपोर्ट की मानें तो शाह की पत्‍नी भी उनके इस तरह के व्‍यवहार से अवगत थी और एकेडमी के कई अन्य खिलाड़ी शिकायतकर्ता के समर्थन में सामने आए हैं और इसी तरह के अनुभवों की पुष्टि की है।
एफ़आईआर में शाह को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (ए) [यौन उत्पीड़न], 506 [आपराधिक धमकी] का उल्लंघन करने का उल्लेख किया गया है। साथ ही उन्हें 1989 के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3 (1) (सी) और 3 (1) (डी) के साथ-साथ 2012 के पोस्को अधिनियम की धारा 7 और धारा 8 के तहत आरोपी पाया गया है।

अनुवाद ESPNcricinfo हिंदी में सीनियर सब एडिटर‍ निखिल शर्मा ने किया है।